छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023 PDF.bhatta.pdf

Published on: March 13, 2023
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राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 01.04.2023 से रूपये 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना की स्वीकृति प्रदान करता है।

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छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023 PDF

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छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार – राज्य शासन, छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को दिनांक 01.04.2023 से रूपये 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की योजना की स्वीकृति प्रदान करता है ।

CG Berojgari Bhatta Online Offline Registration 2023

CG Berojgari Bhatta 2023: छत्तीसगढ़  सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। राज्य के युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना के तहत प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का प्रति माह कुछ सहायता राशि बेरोजगार भत्ता के रूप में मिलेगी। आज हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है, ऐसे में बेरोजगार युवाओ के लिए बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलने वाली इस राशि से वह अपना जेब खर्चा निकाल पाएंगे एवं साथ ही इससे वह अपने आप को स्किल कर पाएंगे। जिससे उन्हें रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़  बेरोजगारी भत्ता योजना को शुरू किया है।

छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना के शुरू होने से आर्थिक रूप बेहद कमजोर युवाओं के लिए काफी मदद हो जाएगी। राज्य के सभी पात्र उम्मीदवार जो इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, official notification देख सकते है

2 / बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता शर्ते :- निम्नांकित मापदण्डों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये अपात्र होंगे:- 

  • एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा । 
  • आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा ।
  • यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा ।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
  • पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे ।
  • वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे ।
  • अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे ।

3. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया :-

  1. बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना की प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा भी किया जाएगा।
  2. संबंधित जनपद पंचायतें एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकार्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे ।
  3. संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये पात्र है अथवा नहीं ।
  4. पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जायेगी ।
  5. जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों / नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी।
  6. यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जायेगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात् संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा ।
  7. संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं या अपात्र हो गये हैं । अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात् अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा ।
  8. जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा ।

( टोपेश्वर वर्मा ) सचिव छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि 

छत्तीसगढ़  बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना
विभाग का नाम छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
लाभार्थी शिक्षित बेरोजगारयुवा
योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। 
योजना का उद्देश्य बेरोजगार को आर्थिक सहायता देना।
योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला भत्ता 1000 रूपए से 3500 रूपए।
आधिकारिक वेबसाइट cgemployment.gov.in

छत्तीसगढ़  बेरोजगारी भत्ता योजना के उद्देश्य 

  • छत्तीसगढ़ सरकार पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने 2500 रूपए से 3500 रूपए तक की राशि प्रदान करेगी। 
  • बेरोजगार आवेदक जो  संघर्षरत है, वे इस राशि का प्रयोग अपने कौशल को बढ़ाने के लिए कर सकते है | 
  • इस योजना के तहत केवल छत्तीसगढ़  के युवा ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है | 
  • इस योजना के तहत शिक्षित युवा बेरोजगारों को आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी | 

योजना की पात्रता 

छत्तीसगढ़  बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्न पात्रता का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है

  • संबधित योजना के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • उम्मीदवार कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए | 
  • आवेदक किसी भी निजी या सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • छत्तीसगढ़  बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए | 

पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज 

  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आधार कार्ड  
  • बर्थ सर्टिफिकेट 
  • पहचान पत्र 
  • ईमेल आईडी 
  • रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन फॉर्म
  • आय प्रमाण पत्र 
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 
  • मोबाइल नंबर

योजना की विशेषताएँ

  • इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | 
  • यह राशि एक निश्चित समय के लिए ही दी जाएगी | 
  • आवेदक की नौकरी लगने पर बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जायेगा | 

CG Berojgari Bhatta Registration 2023

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